आज से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, बेचने या बनाने पर 7 साल की सजा

जयपुर, जुलाई 01, 2022.

केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने का ऐलान किया है। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी चीजें, जिनका एक ही बार इस्तेमाल होता है।

देश में प्रदूषण फैलाने में सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे बड़ा कारण है। केंद्र सरकार के मुताबिक देश में 2018-19 में 30.59 लाख टन और 2019-20 में 34 लाख टन से ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा जेनरेट हुआ था। सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजें न तो डीकंपोज होती हैं और न ही इन्हें जलाया जा सकता है, क्योंकि इससे जहरीले धुएं से हानिकारक गैस निकलती है। ऐसे में रिसाइक्लिंग के अलावा स्टोरेज करना ही एकमात्र उपाय होता है।

इसे देखते हुए पैक्ड फ्रूट जूस और डेयरी प्रोडक्ट बेचने वाली FMCG और एग्रो फूड कंपनियां पेपर स्ट्रॉ इस्तेमाल करने लगी हैं।

बैन किए गए प्रोडक्ट बनाने या बेचने पर 7 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा।