Jaipur, April 05, 2021.
राजस्थान में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बाद राज्य की गहलोत सरकार ने सख्ती की है. गृह विभाग ने CM अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद गाइडलाइन जारी की. 5 से 19 अप्रैल तक की अवधि के लिए विशेष गाइडलाइन के तहत जिला प्रशासन, पुलिस एवं नगर निकाय की संयुक्त प्रवर्तन दल फेस मास्क, सामाजिक दूरी एवं मानक संचालन प्रक्रिया का पालन कराएंगे.
प्रदेश में कोरोना की संशोधित गाइडलाइन के अनुसार सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क बंद रखे जाएंगे. स्विमिंग पूल्स, जिम को खोलने की अनुमति नहीं होगी. सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सार्वजनिक, जन कार्यक्रमों में जगह क्षमता की 50% उपस्थिति और धार्मिक स्थलों पर भी यही SOP पालन करनी होगी.
राजस्थान में कक्षा 1 से 9वीं क्लास 19 अप्रैल तक बंद करने का फैसला लिया गया है. कॉलेज की अंतिम वर्ष को छोड़ यूजी-पीजी की सभी कक्षाएं भी बंद रहेंगे. प्रायोगिक कक्षा के लिए लिखित अनुमति के बाद विद्यार्थी जा सकेंगे. स्कूल-कॉलेज में कोविड मामला आने के बाद उसे कर बंद दिया जाएगा.
वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा. राजकीय कार्यालयों में कार्यालय अध्यक्ष द्वारा आवश्यकता अनुसार 75 प्रतिशत कार्मिकों को कार्य हेतु बुलाया जायेगा. शेष कार्मिक वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में रहेंगे.